सीजी- अवैध खनन में जेसीबी ऑपरेटर को तीन साल की सजा: कोर्ट ने कहा- धरती हर जरूरत पूरा करती है, लालच नहीं – INA

बिलासपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामले में खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने जेसीबी ऑपरेटर अनिल कुमार गौलिया को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दूसरी ओर, खनिजों के अवैध दोहन, भंडारण और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खनिज विभाग ने 12 से 15 अक्तूबर के बीच विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर 10 वाहनों को जब्त किया है।

Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents

अरपा नदी से अवैध परिवहन का मामला

Table of Contents

Table of Contents

जानकारी के अनुसार, 17 जून, 2025 को नगोई घाट स्थित अरपा नदी से जेसीबी वाहन के माध्यम से अवैध रूप से रेत उठाई जा रही थी। प्रकरण में करगीरोड कोटा के डाक बंगला निवासी जेसीबी ऑपरेटर अनिल कुमार गौलिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अदालत में सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को तीन साल के कठोर कारावास और 26 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने महात्मा गांधी के उस कथन का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि धरती हर व्यक्ति की जरूरत पूरी कर सकती है, लेकिन उसके लालच को नहीं। विशेष न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे मामलों में ढिलाई बरतने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents

पूर्व के मामले में दो दोषियों को सजा

Table of Contents

Table of Contents

अवैध उत्खनन और परिवहन से जुड़े एक अन्य मामले में भी अदालत ने दो लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। यह मामला 16 जून को कोटा थाना क्षेत्र के लारीपारा रेत घाट पर सामने आया था। इस प्रकरण में ट्रैक्टर मालिक व चालक सुरेंद्र कुमार कुर्रे (39 वर्ष), निवासी तुर्काडीह, तथा ट्रॉली के स्वामी विजय बघेल (47 वर्ष), निवासी नरोतीकाप, की पहचान हुई थी। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। रेत के अंधाधुंध दोहन से अरपा सहित अन्य नदियों के प्राकृतिक अस्तित्व और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को लेकर भी अदालत ने चिंता व्यक्त की।

Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents

Table of Contents

विशेष अभियान में 66 प्राथमिकी दर्ज

Table of Contents

Table of Contents

जिलाधिकारी संजय अग्रवाल के निर्देश पर जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग के संयुक्त दल ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 66 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि खनिजों की चोरी रोकने के लिए संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है।


Credit By Amar Ujala

Back to top button
Close
Crime
Social/Other
Business
Political
Editorials
Entertainment
Festival
Health
International
Opinion
Sports
Tach-Science
Eng News