सीजी- सीजी: दुर्ग में ब्याज पर मनमानी वसूली और धमकी देने वाली मां-बेटी गिरफ्तार – INA

दुर्ग जिले के वैशालीनगर थाना पुलिस ने ब्याज पर रकम देकर मनमाने तरीके से वसूली करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मां-बेटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3,79,900 रुपये नकद, ब्याज के लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, ब्लैंक चेक और हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपी महिलाओं की पहचान 42 वर्षीय बबली साहू उर्फ बबली निरंजन और 27 वर्षीय ज्योति निरंजन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों को 28 अक्तूबर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है।

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मूल रकम चुकाने के बाद भी दबाव

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एएसपी शोभराज अग्रवाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने 27 अक्तूबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि उसने वर्ष 2024 में 50 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। इस रकम के बदले सुरक्षा के तौर पर उसने ब्लैंक चेक और हस्ताक्षर किया हुआ कोरा स्टाम्प पेपर दिया था। पीड़िता 29 सप्ताह तक हर सप्ताह 2,500 रुपये के हिसाब से कुल 72,500 रुपये चुका चुकी थी। इसके बावजूद आरोपी उससे 1,50,000 रुपये अतिरिक्त मांग रहे थे।

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जान से मारने की धमकी और प्रताड़ना

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पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि पैसे देने में थोड़ी भी देरी होने पर आरोपी गाली-गलौज करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। आरोपियों ने पूनम और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर दबाव बनाया। वहीं पूनम की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी शिकायत में बताया कि उसने एक लाख रुपये ब्याज पर लिए थे। इसके बदले वह 28 सप्ताह तक हर सप्ताह पांच हजार रुपये के हिसाब से कुल 1,40,000 रुपये चुका चुकी थी। इसके बाद भी आरोपी उसे परेशान कर रहे थे और धमकी दे रहे थे।

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नकद राशि और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त

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शिकायत मिलने के बाद वैशालीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की और दस्तावेज खंगाले। तलाशी के दौरान बबली साहू के पास से 99,900 रुपये नकद मिले। वहीं सीमा यादव के मकान की तलाशी में लगभग 2,80,000 रुपये बरामद हुए। पुलिस ने कुल मिलाकर 3,79,900 रुपये नकद जब्त किए। इसके अतिरिक्त लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर जब्त कर जांच की जा रही है। आरोपी बबली साहू के खिलाफ सुपेला थाने में पहले से भी कर्जा अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 308(5), 3(5) और कर्जा अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है।


Credit By Amar Ujala

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